फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए 12 साल तक नौकरी करने के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है. हाई कोर्ट ने फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे गौरव भार्गव को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ड्रेसर जैसे महत्वपूर्ण पद पर वालंटियर के रूप में सेवाएं कैसे दी जा सकती हैं.
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